सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना की शुरुआत कर दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीब और असहाय बच्चों को गंभीर बीमारियों के इलाज में मदद करना है। इस योजना के तहत बच्चों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। खासकर उन बच्चों को जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं और इलाज के लिए आर्थिक रूप से समर्थ नहीं हैं।
मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के ऐसे बालक या बालिका जो दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है, उन सभी को समुचित इलाज, देखभाल एवं अन्य आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराना है और उनकी पूर्ति के लिए राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का भी प्रावधान सुनिश्चित किया गया है।
मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना की पात्रता
आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए अथवा कम से कम 3 वर्ष से राजस्थान में निवासरत होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
इस योजना का लाभ केवल 18 साल से कम आयु के बच्चों को ही दिया जाएगा।
जो बच्चे 2021 से किसी गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, हृदय रोग, गुर्दे की समस्या आदि से पीड़ित हैं, वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
यह योजना गरीब और कमजोर परिवारों के लिए शुरू की गई है, जिनकी आर्थिक स्थिति उनके बच्चों के इलाज के लिए पर्याप्त नहीं है।
मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना आवश्यक दस्तावेज
बच्चे का आधार कार्ड
अभिभावक का आधार कार्ड
बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो
मोबाइल नंबर
मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
पालनकर्ता द्वारा बालक या बालिका के दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बालक का जन आधार नंबर से ई-मित्र या स्वयं की एसएसओ आईडी से बायोमेट्रिक ओटीपी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा।
आवेदनकर्ता एवं बालक या बालिका की सामान्य या पारिवारिक जानकारी आधार एवं जन आधार पोर्टल से प्राप्त की जाएगी।
आप आवेदन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन एवं ऑफिशियल वेबसाइट sje.rajasthan.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं।