केन्द्र सरकार ने पासपोर्ट बनवाने के लिए नया नियम लागू किया है। जिसके तहत अब पासपोर्ट बनवाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। केन्द्र सरकार ने इस संबंध में संशोधित अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद जन्म लेने वालों के लिए पासपोर्ट बनाने में जन्म प्रमाण पत्र को अनिवार्य किया गया है।
1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद जन्मे लोगों पर लागू होगा यह नियम
पासपोर्ट में जन्म का आधार सक्षम स्तर या सरकारी एजेंसी नगर निगम से बनवाया गया जन्म प्रमाण पत्र मान्य होगा। कोटा के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी यशवंत माठे ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। अब नए नियम से ही पासपोर्ट बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर 2023 से पहले जन्मे लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए पुराने नियम के तहत ही ड्राइविंग लाइसेंस या पेन कार्ड को जन्म का आधार माना जाएगा।
पहले 2017 तक था लागूः क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी यशवंत माठे ने बताया कि पासपोर्ट के लिए जन्म प्रमाण पत्र पहले भी आवश्यक दस्तावेज था। लेकिन यह वर्ष 2017 तक ही लागू था। उस समय 26 जनवरी 1989 के बाद जन्मे लोगों के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य था। लेकिन केन्द्र सरकार ने वर्ष 2017 में इस नियम को समाप्त कर दिया था। जिसे अब फिर से लागू किया गया है।