छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के असंगठित क्षेत्र के निर्माण श्रमिकों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में “मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना” की शुरुआत की है। यह योजना 29 मार्च 2023 से राज्य के श्रम विभाग द्वारा लागू की गई है, जिसका उद्देश्य अस्थायी रूप से काम नहीं मिलने की स्थिति में पंजीकृत श्रमिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत श्रमिकों को नियमित पेंशन के रूप में आर्थिक मदद दी जाएगी, जिससे उनकी जीवनशैली में स्थायित्व लाया जा सके।
पात्र श्रमिकों को मिलेगी ₹1500 मासिक पेंशन
योजना के अंतर्गत पात्र निर्माण श्रमिकों को ₹1500 प्रति माह की नियमित पेंशन दी जाएगी। यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी विधवा को ₹700 प्रतिमाह की पारिवारिक पेंशन प्रदान की जाएगी। यह सहायता केवल उन्हीं श्रमिकों को मिलेगी जो छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी निवासी हों और कम से कम 10 वर्षों से छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के साथ पंजीकृत हों।
60 वर्ष से अधिक उम्र के श्रमिकों को मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना का लाभ केवल उन्हीं श्रमिकों को दिया जाएगा, जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है। यदि पति-पत्नी दोनों पंजीकृत श्रमिक हैं और दोनों को पेंशन मिल रही है, तो इनमें से किसी एक के निधन के बाद केवल जीवित जीवनसाथी को ही पेंशन मिलती रहेगी। योजना के तहत पारिवारिक पेंशन केवल 60 वर्ष से कम उम्र की विधवा को मिल सकती है, और 60 की आयु पूरी होने पर वह मुख्य पेंशन योजना में सम्मिलित हो सकती है।
जीवित प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य
योजना का लाभ निरंतर प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को हर वर्ष मार्च माह में जीवित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि यह प्रमाण समय पर जमा नहीं होता है, तो पेंशन भुगतान रोक दिया जाएगा। पहली बार पेंशन मिलने के समय भी यह प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होता है।
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन
योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन रखी गई है। इच्छुक पंजीकृत श्रमिक छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर “छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल” सेक्शन में “आवेदन करें” विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद “सेवा” के रूप में “योजना” और कार्य के रूप में “आवेदन” का चयन करना होता है। आवेदन भरने के लिए आवश्यक विवरण दर्ज कर अगला चरण पूरा किया जा सकता है।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेजों की सूची
आवेदन के समय लाभार्थी को कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों की मूल स्कैन कॉपी जमा करनी होती है, जिनमें पंजीकरण प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आयु प्रमाण पत्र, जीवित फोटो और मृत्यु प्रमाण पत्र (पारिवारिक पेंशन के लिए) शामिल हैं। ये सभी दस्तावेज आवेदन की वैधता और पात्रता की पुष्टि के लिए जरूरी हैं।
राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा की दिशा में बड़ी पहल
“मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना” न केवल वृद्ध निर्माण श्रमिकों को आर्थिक सहारा देने का कार्य कर रही है, बल्कि छत्तीसगढ़ सरकार की सामाजिक सुरक्षा नीति को भी मजबूत बना रही है। इस योजना के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि निर्माण कार्यों से जुड़े श्रमिकों की वृद्धावस्था सम्मानजनक और सुरक्षित हो।